जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच 27 अपै्रल। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए रमजान माह का अन्तिम शुक्रवार, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती व परशुराम जयन्ती, ईद, बुद्धपूर्णिमा, आदि आगामी त्यौहारों तथा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट शम्भु कुमार द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
जिला मजिस्टेªट श्री कुमार द्वारा जारी आदेश के समस्त 30 प्रस्तर 28 अपै्रल 2021 से 31 मई 2021 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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