कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी, कलेक्टर ने कहा- अब घर से बाहर निकलने पर होगी सख्त कार्रवाई कृष्णानंद पांडेय की रिपोर्ट

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*आज रात्रि आठ बजे से कोरोना कर्फ्यू, आवश्यक सेेवा से जुड़े लोगों को मिलेगी छूट*

संतकबीरनगर:कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देश पर डीएम दिव्या मित्तल ने आज की शाम आठ बजे से सोमवार को सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई-कर्मी के अतिरिक्त किसी अन्य के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। कोरोना कर्फ्यू के बीच अग्निशमन विभाग, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा स्वच्छता, सफाई अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन एवं फागिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम दिव्या मित्तल ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने निर्देश कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में 1000 रुपये तथा दूसरी बार में अधिकतम दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष का होगा। जनपद के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहा एवं बाजार में निरीक्षण करके मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाएगी। डीएम ने बताया कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के भीतर ही किया जाएगा। शनिवार एवं रविवार को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 तथा खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। इन आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस बीच में यदि कोई परीक्षा होती है तो अभ्यर्थी अपना आईडी कार्ड पास के तौर पर अपने पास रखेंगे। राज्य परिवहन निगम की बसों में उपलब्ध सीट का 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी। डीएम ने कहा कि दो दिवसीय लॉकडाउन में बृहद औद्योगिक इकाइयों एवं सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग इकाइयों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। इससे जुड़े हुए किसी उद्यमी को आने जाने के लिए अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाइयों में कार्य के लिए आना-जाना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति दी जाएगी।

पकड़ गए तो कड़ी कार्रवाई होगी

कलेक्टर दिव्या मित्तल ने कहा कि, सिर्फ इन 3 स्थितियों में ही किसी व्यक्ति द्वारा घर से बाहर मिलने पर रियायत बरती जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अन्य कारणों से सड़क या गलियों नजर आता है, तो उसके विरुद्ध न सिर्फ जुर्माना कार्रवाई होगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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