रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ बेनकाब भ्रष्टाचार अंबेडकर नगर *कोविड-19 महामारी से बचाव विषय पर सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा अंबेडकर नगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया*

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रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*कोविड-19 महामारी से बचाव विषय पर सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा अंबेडकर नगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया*
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं डॉ0 बब्बू सारंग, जनपद
न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार आज दिनांक 20.05.2021 को जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में, कोविड-19 महामारी से बचाव विषय पर, आनलाईन/वीडियोकांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वाराविधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के
अन्तर्गत किया गया।
इस आनलाईन/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित शिविर को सम्बोधित करते हुये सुश्री
प्रियंका सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर ने कोविड-19 महामारी विषय पर
बताया कि कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से ट्रांसफर होताहै। वर्तमान में इस वायरस के लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार, सुगंध न आना, स्वाद नहीं आना, सांस लेने मेंतकलीफ होना एवं गले में दर्द, खांसी आदि है। पूरे विश्व में इस वायरस पर शोध जारी है। जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित है उसके सम्पर्क में आने से व किसी व्यक्ति द्वारा खांसने पर जो बारीक पार्टिकलहवा द्वारा अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं इससे भी संक्रमित होना का खतरा रहता है, स्वास्थय
विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार 03 फीट की दूरी बनाये रखें, मास्क व सैनेटाईजर का उपयोगअवश्य करें एवं हाथ बराबर धोयें, कोरोना महामारी को नियंत्रण करने के क्रम में भारत सरकार द्वारा
चरणबद्ध तरीकेसेटीकाकरण करवाया जा रहा है, कर्फयू एवं नाईट कर्फयू का प्रतिबंध लागू किया जा
रहा है। उक्त आनलाईन शिविर के दौरान सचिव महोदय द्वारा बताया गया माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप व जेलों मेंभीड़ होने से मामले आरोपी के जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे में इस दौरानकोविड-19 संक्रमण की भयावाहता को देखते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय/अध्यक्ष जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों में बंदियों को राहत देने केलिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अबतक कुल 27 बंदियों को अंतरिम जमानत दे दी गईहै। 60 दिनों के पश्चात इन बन्दियों को पुनः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर के रेगुलर जमानतकरवाना होगा। अंतरिम जमानत पर इन बन्दियों को इस शर्त पर रिहा किया गया है कि वह जेल सेछूटने पर सीधे अपने घर जायेंगे, किसी भी अपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे, सदाचार, शांति बनाये
रखेंगे एवं बिना न्यायालय की अनुमति के अपने निवास वाले जिले से बाहर नहीं निकलेंगे।जेल अधीक्षक, जिलाकारागारअम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों कोकिसी भी प्रकार की अस्वस्था है उन्हे तत्काल आईसोलेट करना एवं उचित उपचार दिलाना सुनिश्चितकरें एवं जिला कारागार परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें,
भीड़ में बिना मास्क के न रहें, सैनेटाइजर का उपयोग अवश्य करें एवं किसी भी प्रकार की विधिकसहायता प्राप्त करनेहेतुजेलपराविधिक स्वयंसेवकएवंजिलाविधिकसेवाप्राधिकरण,अम्बेडकर नगरकी सहायता ली जा सकती है।

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