रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*गठित कमेटी द्वारा विचाराधीन बन्दी को अन्तरिम जमानत पर रिहा करने हेतु आदेश पारित किया गया*
माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 1057एसएलएसए-15/2020(पीएस0/सरन) दिनांकित 11.05.2021 द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत हाई पावर कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के कम में विचाराधीन बंदियों को 90 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने हेतु डॉ0 बब्बू सारंग, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा गठित कमेटी में अपर जिला जज प्रथम, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित किया गया है। माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 1057 एसएलएसए-15/2020 (पीएस0/सरन) दिनांकित 11.05.2021 द्वारा कारागार में ऐसे विचाराधीन बन्दी जिनको अधिकतम 07 वर्ष की सजा हो सकती है, को अधिकतम 90 दिन के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में जनपद अम्बेडकरनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को जिला कारागार द्वारा अन्तरिम जमानत पर रिहा करने हेतु 04 प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये। उपरोक्त 04 प्रार्थना-पत्र पर गठित कमेटी द्वारा विचाराधीन बन्दी को अन्तरिम जमानत पर रिहा करने हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त के क्रम में जनपद अम्बेडकरनगर में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 07.05.2021, 10.05.2021 एवं 11.05.2021 को जेल अधीक्षक, जिला कारागार अम्बेडकरनगर द्वारा प्रेषित 27 प्रार्थना पत्रों पर अधिकतम 60 दिन हेतु अन्तरिम जमानत पर रिहाई आदेश पारित किया गया एवं जेल अधीक्षक, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार 24 विचाराधीन बन्दियों को अधिकतम 60 दिन हेतु अन्तरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है एवं वर्तमान मेंजिलाकारागारअम्बेडकरनगर में 07 वर्ष की सजा से दण्डित, अधिकतम 60 दिन हेतुअन्तरिम जमानत पर रिहा होने योग्य कोई भी पात्र बन्दी निरूद्ध नहीं है। भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रार्थना
पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा TI यह जानकारी सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा दी गयी।
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