रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*रामचंद्र जायसवाल हत्याकांड के दो आरोपियों पर गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क*
अम्बेडकरनगर। रामचंद्र जायसवाल हत्याकांड के दो आरोपियों पर गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए डीएम सैमुअल पॉल एन के आदेश व एसपी आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में बसखारी पुलिस ने राजस्व कर्मियों के साथ शुकुलबाजार पहुंचकर लगभग दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। इसमें एक विद्यालय के साथ ही एक स्कूली व दो लग्जरी वाहन भी शामिल हैं। इसके अलावा खेत को कुर्क करते हुए उस पर सरकारी संपत्ति होने का बोर्ड लगा दिया गया।लगभग दो वर्ष पूर्व शुकुलबाजार निवासी रामचंद्र जायसवाल की उनके कार्यालय में ही घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शिवप्रकाश मौर्य, नरोत्तम, सत्यप्रकाश मौर्य व दो अज्ञात के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस बीच हत्या आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए जेल में निरुद्ध मरौचा निवासी शिवप्रकाश व नरोत्तम पर सोमवार को बसखारी पुलिस ने गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कुर्की की कार्रवाई की।डीएम सैमुअल पॉल एन के आदेश व एसपी आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में एसओ बसखारी श्रीनिवास पांडेय व तहसीलदार आलोक रंजन के नेतृत्व में पुलिस व राजस्व टीम मरौचा पहुंची। वहां स्थित प्रकाश इंटर कॉलेज के साथ ही एक स्कूली वैन व दो लग्जरी वाहनों को कुर्क कर लिया।
एसओ ने बताया कि इसके अलावा दोनों के ऑलीशान आवास को भी कुर्क किया गया। इसके साथ ही मरौचा स्थित खेत को भी कुर्क करते हुए उस पर सरकारी संपत्ति होने का बोर्ड लगा दिया गया। कुर्की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एसओ ने बताया कि लगभग दो करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है।
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