*डीएम ने आगामी 10 मई सें आवश्यक सेवाओं एवं दुकानो के खोलने आदि के लिये तय किया है दिशा निर्देश*
*इस दिशा निर्देश का अनुपालन अनिवार्य, उल्लंघन की दशा में सुसंगत धाराओं में होगी विधिक कठोरतम कार्यवाही-डीएम*
*देवरिया 08 मई।* जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि कोविड-19 के संक्रमित दर में लगातार वृद्धि होने के दृष्टिगत प्रभावित क्षेत्रों में कोविड प्रबंधन एवं नियंत्रण उपायो को लागू किये जाने के संबंध में आंशिक कोरोना कफ्र्यू जनपद में आगामी 10 मई के पूर्वान्ह् से लगाये जाने की आवश्यकता आयोजित बैठकों में जताई गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आवश्यक सेवाओं/व्यवस्थाओं को सुगम व सुचारु बनाये जाने के लिये दिशा निर्देश जारी किये गये है, जो 10 मई के पूर्वान्ह् निर्धारित समय से लागू होगा, जिसका कडाई के साथ अनुपालन अनिवार्य होगा।
उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता के धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित होगी।जिलाधिकारी श्री निरंजन ने 10 मई से जनपद के लिये गये निर्णय अनुसार लागू आंशिक कोरोना कफ्र्यू में की गयी व्यवस्थाओं/प्राविधानों की जानकारी देते हुए बताया है कि इस दिन से जनपद के शहरी/कस्बो/बाजारो आदि में अवस्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकाने लेफ्ट /राइट साइड के नियम से निर्धारित समयानुसार खुलेगी। लेफ्ट साइड की दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं राइट साइड की दुकाने मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलेगी तथा साप्ताहिक बन्दी रविवार को होगी।देवरिया शहर में लेफ्ट/ राइट साइड को निर्धारित करने के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के साथ मिल कर निर्णय करेंगे।
लेफ्ट साइड के अतिरिक्त सभी दुकानें राइट साइड की समझी जायेंगी नगर पालिका परिषद देवरिया क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट/ क्षेत्राधिकारी लेफ्ट/राइट साइड का निर्णय लेंगे।सभी बैंक, बीमा कार्यालय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह् 02 बजे तक सोशल डिस्टेन्सिंग, मारक, सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ खुलेंगे तथा 02 बजे कार्यालय बन्द होने के बाद सभी बैंक, बीमा कार्यालय अपने स्तर से स्वयं के खर्चे पर सेनेटाइजेशन की कार्यवाही प्रतिदिन सुनिश्चित करायेंगे। राजकीय बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। राजकीय बसों में 50 प्रतिशत सीमा तक ही यात्री संचरण कर सकेगें। सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगा मण्डियां प्रातः 07 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक सोशल डिस्टेन्सिंग मास्क, सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ खुलेंगी 11 बजे के बाद केवल ठेले के माध्यम से घर घर, गली-गली घूमकर बिना भीड़ लगाये विक्रय किया जा सकेगा, किन्तु स्थायी दुकानें 11 बजे के बाद बन्द रहेंगी।
डेयरी की दुकान प्रातः 06 बजे से 08 बजे और सायं 05 बजे से 08 बजे तक खुलेगी।प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेन्ट, होटल पूर्णतः बन्द रहेंगे परन्तु होम डिलीवरी अनुमन्य रहेगी। दुकानदारों से अपेक्षा है कि होम डिलीवरी के लिए आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित करेगें।ं डिलीवरी के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/ अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से नियमानुसार पास निर्गत उन्हे कराना होगा। पेट्रोल पम्प और एल०पी०जी० सेवा प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमन्य रहेगी। किराना की दुकाने प्रातः 06 बजे से 11 बजे तक तथा इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 11 बजे से 02 बजे तक खुलेंगी (आवश्यक वस्तुओं की सूची समय-समय पर संशोधित की जा सकेगी)। बीज/ खाद की दुकाने पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक संचालन किया जायेगा। राजकीय/निजी चिकित्सालय व मेडिकल की दुकानें 24 घण्टे खुली रहेंगी।अन्य समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान में सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ क्रय-विक्रय किया जायेगा, किन्तु एक समय में एक ही ग्राहक दुकान के अन्दर प्रवेश करेगे।
अन्य खरीददारों के लिए दुकानदार गोले बनवाकर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। बिना मास्क के प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रत्येक प्रवेश करने वाले व्यक्ति के हाथों को सेनेटाइज कराने के लिए सेनेटाइजर उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित दुकानदार का होगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश को तहसील में लागू कराने की जिम्मेदारी उप जिला मजिस्ट्रेट /क्षेत्राधिकारी की होगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) व अपर पुलिस अधीक्षक, इस आदेश के क्रियान्वयन का समय-समय पर उप जिला मजिस्ट्रेट /क्षेत्राधिकारी के कार्यों की समीक्षा कर मुझे अवगत कराते रहेंगे। उन्होने इस आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश के साथ किसी भी दशा में उल्लंघन न हो, इसके लिये उन्होने आगाह भी किया है।
हेमन्त कुशवाहा
गोरखपुर सह मंण्डल प्रभारी