ग्राम प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य पदों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए लग्जरी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेेंगे
संवाददाता- अरमान अली
अंबेडकरनगर। ग्राम प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य पदों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए लग्जरी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेेंगे। यदि उनकी ओर से ऐसा किया गया तो प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। जिला पंचायत सदस्य के दावेदारों को चुनाव में प्रचार के लिए एक वाहन की छूट होगी। संबंधित वाहन को उम्मीदवार का अभिकर्ता भी प्रयोग कर सकेगा। हालांकि अभिकर्ता को अपने नियुक्ति पत्र को साथ रखना होगा, जिससे जांच के समय सत्यापन में आसानी हो,राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी सतीश कुमार सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम को पत्र भेजकर पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में उम्मीदवारों की ओर से अनावश्यक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने को कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग से आए पत्र में कहा गया कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नहीं होता,ऐसे में प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्यों के प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार के लिए वाहन से चलने की अनुमति न प्रदान की जाए। जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। ऐसे में सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार को मतदान दिवस से पूर्व प्रचार-प्रसार तथा मतदान के दिन मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। सदस्य जिला पंचायत उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार के लिए उपयोग कर सकते हैं,उम्मीदवार के वाहन के आगे शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी होगी। दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। डीएम सैमुअल पॉल ने सभी एसडीएम को निर्देशों का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। कहा कि यदि कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन विभाग के निर्देशों की अवहेलना करता है तो तत्काल उसके विरुद्ध केस दर्ज कराया जाए।