रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*विचाराधीन बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने हेतु डॉ0 बब्बू सारंग, माननीय जनपद न्यायाधीश,अम्बेडकरनगरके द्वारा कमेटी का गठन किया गया*
माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत हाई पावर कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के कम में विचाराधीन बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने हेतु डॉ0 बब्बू सारंग, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर
के द्वारा कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में श्री विश्वनाथ, अपर जिला जज प्रथम, श्रीमती पूनम
सिंह-||, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित किया गया है। कारागार में ऐसे विचाराधीन बन्दी जिनको अधिकतम 07 वर्ष की सजा हो सकती है, को 60 दिन के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में जनपद अम्बेडकरनगर में जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को जिला कारागार द्वारा अन्तरिम जमानत पर रिहा करने हेतु 09 प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये। उपरोक्त 09 प्रार्थना-पत्र पर गठित कमेटी द्वारा विचाराधीन बन्दी को अन्तरिम जमानत पर रिहा करने हेतु आदेश पारित किया गया। यह जानकारी सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा दी गयी।
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