रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*तहसील सभागार, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में बालिका बचाओ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया*
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में डा0 बब्बू सारंग, जनपद
न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार आज दिनांक 15.04.2021 को तहसील सभागार, अकबरपुर,
अम्बेडकरनगर में बालिका बचाओ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजनकोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया।शिविर को सम्बोधित करते हुये सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर ने
बताया कि महिलायें समाज का बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं और पृथ्वी पर जीवन के हर एक पहलू में बराबर भाग लेती हैं. भारत में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे कृत्यों के कारण स्त्रियों के निरन्तर गिरते लिंग अनुपात ने देश मेंचिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। इसलिये लिंगानुपात को समान करने के लिये बालिकाओं को बचाना बेहद
आवश्यक है। उन्होने लड़का एवं लड़की में भेद-भाव न करने पर बल दिया एवं बताया की सरकार द्वारा प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के नियमन हेतु तथा इस तकनीक के दुरूपयोग को रोकने, लिंग का पता कर कन्याभ्रूण हत्या को रोकने इत्यादि के प्रयोजन हेतु एक कानून बनाया गया है, जो कि गर्भधारण पूर्व निदान
तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 है। इस कानून में गर्भ में लिंग जांच करना दण्डनीय है।
उन्होंने बालिकाओं के लिये समाज में जागरूकता पैदा करने के बावत बल दिया, सचिव महोदय द्वारा बताया गयाकि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारम्भ किया गया। एवं
उन्होने शिविर में उपस्थित आमजन को बताया कि यदि इस सम्बन्ध में किसी की कोई शिकायत है तो वह किसी
भी समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
शिविर में बोलते हुये श्री जे0पी0 यादव, तहसीलदार/सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति, अकबरपुर
अम्बेडकरनगर ने बताया कि बालिकाओं के संरक्षण एवं पालन-पोषण में किसी भी तरह का भेद-भाव, आप्राकृतिकव निन्दनीय है। इसके अतिरिक्त उन्होंने गर्भावस्था के दौरान माता एवं होने वाले शिशु के स्वास्थ्य एवं कुपोषण केबारे में भी अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि भारत में कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या अन्य देशोंकी अपेक्षा अधिक है। तथा तहसीलदार महोदय द्वारा यह बताया गया कि तहसील अकबरपुर में महिलाओं कीसामान्य शिकायतों के समाधान हेतु महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।
सुश्री गायत्री सिंह, जिला समन्वयक, महिला शक्ति केन्द्र, महिला कल्याण विभाग, अम्बेडकरनगर ने अपनेविचार व्यक्त करते हुये बताया कि यदि अवैध रूप से भ्रूण जांच के लिये
अल्ट्रासाउण्ड मशीन का दुरूपयोग इसीप्रकार होता रहा तो हमारे देश में कन्या शिशु के लिये गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी। ऐसे केन्द्र/क्लीनिक जहां
अल्ट्रा साउण्ड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या अन्य कोई तकनीकी उपलब्ध है, जिससे गर्भस्थ शिशु का
लिंग निर्धारण किया जा सकता है, का पंजीकृत होना अनिवार्य है। स्वेच्छा से लिंग परीक्षण कराने पर महिला के
विरुद्ध भी सजा और जुर्माना हो सकता है।शिविर का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचन्द्र वर्मा द्वारा किया गया।इस शिविर में राजीव सिंह अध्यक्ष, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सोमिता कुमारी, कमलावती, पुष्पा सिंह,तारादेवी, सुशीला श्रीवास्तव, प्रीती गुप्ता, चन्द्रशेखर वर्मा, चन्द्रप्रकाश, विजय यादव, रवि चौधरी, आज्ञाराम वर्मा,
गौतम वर्मा, शिवपरसन पाल, प्रमोद कुमार तिवारी, अनिल कुमार वर्मा, मुरलीधर वर्मा, सुभाषचन्द्र संतोष कुमार,
ओमप्रकाश मिश्र, अरूण कुमार सिंह, शिवपूजन, पंकज कुमार, इशरतुल्लाह, तथा विकास सिंह भारती एवं तहसीलके कर्मचारीगण एवं मीडियाकर्मी आदि उपस्थित थे।
- अम्बेडकर नगर