आरके वर्मा,संपादक, बेनकाब भ्रष्टाचार, रविवार
माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में नवनियुक्त सचिव श्रीमती शिखा यादव द्वारा बताया गया कि समाज के कमजोर व वंचित लोगों विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को न्याय दिलाये जाने का पूरा प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक प्रात्र व्यक्तियों जिनका मुकदमा दीवानी कचेहरी में लंबित है किन्तु उनके पास अधिवक्ता न होने के कारण अपने मुकदमे की पैरवी करने में सक्षम नही है, उन्हे जिला प्राधिकरण द्वारा मुकदमे की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता दिलाया जायेगा।
श्रीमती यादव सभी लोगों से अपेक्षा की है कि अपने वैवाहिक वादों का निपटारा जिला प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यस्थता एवं सुलह-समझौता केन्द्र, बहराइच में आपसी सुलह-समझौता के आधार पर किये जाने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय में अपने लंबित वादों का निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 08 मई 2021 में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किये जाने का प्रयास करें।
श्रीमती यादव ने यह भी बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को थर्मल स्कैनिंग के पश्चात ही न्यायालय परिसर में प्रवेश मिलेगा। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय परिसर में मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य है।