बेनकाब भ्रष्टाचार आरके वर्मा
निर्वाचन अधिकारियों से अभद्र व्यवहार सामान्य आचार संहिता का होगा उल्लंघन
बहराइच 16 अप्रैल। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 अन्तर्गत सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन तथा मतदान दिवस के दिन व्यवहार एवं आचरण के सम्बन्ध में उ.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सामान्य आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना समस्त उम्मीदवारों/इलेेक्शन एजेन्टों का उत्तरदायित्व होगा।
आयोग द्वारा जारी सामान्य आचार संहिता के अनुसार समस्त उम्मीदवार/इलेक्शन एजेन्ट सभा/रैली/जुलूस का आयोजन करने के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे तथा किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं एवं जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। सभा/रैली/जुलूस का आयोजन इस प्रकार से करेंगे कि इसके आयोजन से यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाये। जुलूसों/रैलियों एवं सभाओं में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे/लाठी-डण्डे/ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। सभा/रैली/जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर किया जा सकेगा। वह भी इस प्रतिबन्ध के साथ कि रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के बीच इनका उपयोग नहीं किया जायेगा।
कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालिस घंटो की कालावधि के दौरान निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे सम्बोधित करेगा, या चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा, या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नहीं करेगा।
मतदान दिवस पर उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकर्ताओं से राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है कि वह निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने के लिए सहयोग करेंगे। फर्ज़ी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसायेंगे, न ही मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध करायेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, न ही वोट माॅगेंगे। इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के बाहर तक ही ले जा सकेंगे।
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता मतदान केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केन्द्रों पर कब्ज़ा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने, आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों को क्षति पहुॅचाने, उन्हें नष्ट करने, उठा ले जाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य कोई भी उम्मीदवार/अभिकर्ता नहीं करेंगे।
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन मतदान केन्द्र के निकट लगाये गये शिविर लघु आकार के होंगे और इनके आस-पास अनावश्यक भीड़ एकत्र नहीं की जा सकेगी। शिविरों पर किसी प्रकार का कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी और न ही खाद्य पदार्थ दिये जायेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्चियाॅ सादे कागज़ पर दी जायंेगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/प्रेक्षक/निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर/मतदान कार्मिक/प्रत्याशी/इलेक्शन एजेन्ट/पोलिंग एजेन्ट/मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो सम्बन्धित जिले का निवासी नहीं है वह मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देगा। सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे।