जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किये गये 05 शस्त्र लाईसेंस
बहराइच 26 अपै्रल। जनपद में थत्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा धारा 17(3) शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 05 शस्त्र धारकों के लाइसेंस को निरस्त किया गया है।
थाना कैसरगंज के चिलवा निवासी राघवेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम, थाना रूपईडीहा के मुरलीधर दंदोली निवासी सहादत अली पुत्र करीम, थाना नवाबगंज मिर्जापुर तिलक निवासी मोहम्मद आरिफ उर्फ कालिया पुत्र शरीफ खां, थाना रामगांव के मलुवा भकुरहा निवासी लव कुमार ंिसंह पुत्र स्व. स्वामी नाथ सिंह तथा थाना बौण्डी निवासी खैरा वाहिद अली पुत्र अब्दुल हमीद के शस्त्र एस.बी.बी.एल./डी.बी.बी.एल. के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की गयी है।