आर के वर्मा,संपादक, बेनकाब भ्रष्टाचार,रविवार
बहराइच 17 अप्रैल। कोरोना महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, बहराइच में न्यायिक कार्यों के सम्पादन हेतु जनपद न्यायाधीश द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि पैरेन्ट कोर्ट तथा विशेष अधिकार रखने वाले विभिन्न न्यायालय यथा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय विषेश न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. एक्ट, न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष/गैंगेस्टर एक्ट/ई.सी.एक्ट, न्यायालय विषेश न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. द्वितीय/एन.डी.पी.एस.एक्ट, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सिविल जज (प्र.ख.) बहराइच, न्यायालय किशोर बोर्ड, न्यायालय सिविल जज (अ.ख.) बहराइच, न्यायालय सिविल जज (अ.ख.) कैसरगंज, ग्राम न्यायालय तहसील, नानपारा व महसी फिज़ीकल मोड/वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करेंगे।
श्रीमती यादव ने बताया कि जनपद न्यायालय बहराइच में जिला न्यायलयों में लम्बित व नये जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत के मामले, प्रकीर्ण व अति-आवश्यक प्रकृति के फौजदारी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, अति-आवश्यक दीवानी प्रार्थना पत्रों जैसे कि निशेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई, अन्य उन सभी मामलों की सुनवाई करेंगे जिनमें मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समयबद्ध निस्तारण का आदेश दिया गया है तथा अन्य प्रकृति के वादों के साथ-साथ ऐसे वाद जिसे सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अति आवश्यक व उचित पावें की सुनवायी की जायेगी।
सचिव श्रीमती यादव ने बताया कि परिवार न्यायालय, बहराइच द्वारा अति-आवश्यक प्रकृति के फौजदारी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, अन्य उन सभी मामलों की सुनवाई करेंगें जिनमें मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समयबद्ध निस्तारण का आदेश दिया गया है, अन्य प्रकृति के वाद जिसे सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अति आवश्यक व उचित पावें, अति-आवश्यक दीवानी प्रार्थना पत्रों जैसे कि निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की जायेगी।
सचिव ने बताया कि कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा जनपद न्यायालय बहराइच की ई-मेल आई.डी. बहराइचईकोर्ट एैट जीमेल डाट काम को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है तथा इसी ई-मेल के आधार पर जमानत प्रार्थना-पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र/अन्य आवश्यक प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये जायेंगे। अधिक जानकारी हेतु सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर अनुभाग का हेल्प लाइन नम्बर 9457581056 न्यायालय भी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।
जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार सचिव, श्रीमती शिखा यादव द्वारा सभी वादकारी, कर्मचारीगण व अधिवक्तागण/अभियोजन को जानकारी दी है कि न्यायालय परिसर में मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि मास्क को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार उचित तरीके से नाक व मुंह को ढकते हुये लगायें, बिना मास्क के न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें तथा नियमित अन्तराल पर हाथ को सेनेटाइज करें, साफ-सफाई व सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखें। कोई भी व्यक्ति कार्य समाप्ति के पश्चात् अनावश्यक रूप से न्यायालय परिसर में न रूकंे। सभी वादकारियों से आग्रह किया गया है कि अपरिहार्य परिस्थिति मंे हीे न्यायालय आयें। किसी मामले में अग्रिम नियत तिथि वेबसाइट के माध्यम से देखी जा सकती है।