अधिग्रहीत वाहन न सौपने पर 06 वाहन स्वामियों व वाहन चालकों के विरूद्ध दर्ज करायी जा रही है एफआईआर

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अधिग्रहीत वाहन न सौपने पर 06 वाहन स्वामियों व वाहन चालकों के विरूद्ध दर्ज करायी जा रही है एफआईआर

वाहन अधिग्रहण आदेश की अनदेखी पर भविष्य में भी होगी कठोर कार्रवाई
बहराइच 25 अपै्रल। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से अधिग्रहीत किये गये वाहनों को समय से न सौपे जाने के फलस्वरूप सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी (वाहन) वीरेन्द्र सिंह द्वारा 06 वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों के विरूद्ध सम्बन्धित थानो थाना दरगाह शरीफ, थाना कोतवाली देहात, थाना कोतवाली नानपारा में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा रही है।
उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु अधिग्रहीत वाहनों को विकास खण्डवार मतपत्र भेजने हेतु 21 अपै्रल को अपरान्ह में कलेक्ट्रेट परिसर बहराइच में उपस्थित होना था उक्त वाहन 22 अपै्रल की पूर्वान्ह तक निर्धारित स्थान पर उपस्थित नहीं हुए। जिससे मतपत्र भेजने एवं निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। वाहन स्वामियों द्वारा वाहन को नियत तिथि पर उपलब्ध न कराना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 का उल्लंघन है एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-12 ख,ग,क (1) (ख) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 264घ (1) (ख) में विनिर्दिष्ट नियमों की अवहेलना है।
ए.आर.टी.ओ. श्री सिंह ने बताया कि वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर वाहन सं. यूपी 40टी 3787 के वाहन स्वामी इब्राहिम एवं चालक जन्नान, यूपी 40टी 4461 के स्वामी एवं चालक सलामत उल्लाह, यूपी 40टी 9399 के वाहन स्वामी करामत अली एवं चालक लियाकत अली, यूपी 40एटी 2448 के वाहन स्वामी राजू खान एवं चालक कादिर, यूपी 40टी 4749 के वाहन स्वामी एवं वाहन चालक तौफीक खान तथा यूपी 32 जेड 8145 के वाहन स्वामी एवं चालक जन्ना के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के उल्लंघन में सम्बन्धित थानो में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करायी गयी है।
ए.आर.टी.ओ. श्री सिंह ने सचेत किया है कि जिन वाहन स्वामियों एवं चालकों को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अधिग्रहण आदेश जारी हुआ है, वह अंकित तिथि, समय एवं स्थान पर वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्वाचन कार्य में असहयोग मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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